बिजली विभाग का नया नियम लागू, अब बकाया चुकाए बिना नहीं हो सकेगी जमीन की रजिस्ट्री

भोपाल । बैंक के कर्ज की तरह अब बिजली के बकायादारों के राजस्व खसरे में बकाया राशि दर्ज होगी। ऐसे उपभोक्ताओं की जमीन की रजिस्ट्री बिना बकाया चुकाए नहीं हो सकेगी। शुरुआत डिफाल्टर बड़े बकाएदारों से होगी। बिजली कम्पनी बड़े बकायादारों की जमीन के खसरे और सम्पत्ति के सरकारी दस्तावेजों में यह उल्लेख कराएगी कि वह बिजली कम्पनी का बकाएदार है। इसमें एसडीएम से लेकर पटवारी तक की भूमिका रहेगी। प्रविष्टि किए गए खसरों को ऑनलाइन किया जाएगा। ताकि, खरीददार को भी इसकी जानकारी रहे।
एक लाख से बड़े बकाएदार रडार पर
पहले चरण में सभी जिलों में एक लाख से अधिक की बकाया राशि वालों की पूरी जानकारी और उनकी सम्पत्ति की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए है। यह कार्रवाई उन बिल चुकाने में हीलाहवाली करने वाली बड़ी औद्याोगिक इकाइयों के खिलाफ भी की जाएगी। जिस नाम से मीटर लगा होगा, उस व्यक्ति की सम्पत्ति के अलावा औद्योगिक इकाई के प्रोपराइटर पर पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।