ग्वालियर-चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजों को हाई कोर्ट का झटका, कमेटी के गठन का आदेश

मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर 10 सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश दिया है। साथ ही कमेटी को अपनी रिपोर्ट 2 महीने में पेश करनी होगी।

 दरअसल प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ऑल इंडिया ने याचिका पहले सु्प्रीम कोर्ट लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच को ट्रांसफर कर दिया था।

दरअसल हरिओम नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता पर सवाल खड़े किए थे। इसमें बताया गया कि नियमानुसार हर नर्सिंग कॉलेज के पास स्वयं का 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं है। यहां तक की अस्पतालों में प्रशिक्षित स्टाफ व डॉक्टर भी नहीं हैं।

 हाईकोर्ट ने सभी 6 जिलों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण के लिए आयोग बनाने का आदेश दिया। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मामले को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच को भेज दिया था। जिसके बाद आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं।

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