अगस्त में जमा आईटी रिटर्न पर भरी है देर से भरने की फीस तो वापस करेगा आयकर विभाग

नई दिल्ली: कोरोना की वजह से इस साल Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तिथि में दो महीने की बढ़ोतरी की गई है। इसके बावजूद बीते एक अगस्त से जिन्होंने भी ऑनलाइन आईटी रिटर्न  दाखिल किया है, उनसे विभाग ने लेट फी (Late Fee) वसूला है। अब ऐसे करदाताओं को लेट फी की राशि वापस मिलेगी। इनकम टैक्स विभाग  ने इससे संबंधित गड़बड़ी को ठीक कर लिया है।

इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते ऐसा हुआ था। अब असेसमेंट वर्ष 2020-21 का रिटर्न भरते समय करदाताओं से लिये गये ब्याज और विलंब शुल्क को लौटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि महामारी के दौरान करदाताओं को अनुपालन संबंधी राहत देने के इरादे से पिछले वित्त वर्ष के आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है।

यूं तो इनकम टैक्स विभाग ने आयकर दाताओं को 30 सिंतबर 2021 तक आईटी रिटर्न दाखिल करने का समय दिया है। लेकिन, कुछ करदाताओं ने यह शिकायत की थी कि 31 जुलाई, 2021 के बाद भरे गये आयकर रिटर्न पर उनसे ब्याज और विलंब शुल्क वसूले गये। जिन करदाताओं का निल टैक्स था, उनसे सिर्फ लेट फी ही वसूला गया।

विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234 एफ के तहत विलंब शुल्क की गलत गणना से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए आईटीआर सॉफ्टवेयर को एक अगस्त को ठीक कर दिया गया। आयकर विभाग ने लिखा है, ‘‘करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे आईटीआर सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का उपयोग करें या ऑनलाइन फाइल करें। यदि, किसी भी तरह से किसी ने पहले ही इस तरह के गलत ब्याज या विलंब शुल्क के साथ आईटीआर जमा कर दिया है, तो सीपीसी-आईटीआर पर प्रसंस्करण करते समय इसकी सही गणना की जाएगी और भुगतान की गई अतिरिक्त राशि अगर होगी, तो उसे वापस कर दिया जायेगा।’’

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