भाजपा MLA जजपाल सिंह जज्जी की बढ़ी मुश्किलें, लोकायुक्त से एमपी-एमएलए कोर्ट ट्रांसफर हुआ घोटाले का प्रकरण

ग्वालियर । मध्य प्रदेश के अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाईकोर्ट में जारी निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग वाली याचिका के बाद अब ग्वालियर के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाईमास्ट लाइट घोटाले पर सुनवाई शुरू होने जा रही है। इस घोटाले से शासन को 33 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ था। दरअसल, बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर से ही नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 1999 से 2004 तक के कार्यकाल के दौरान हाईमास्ट लाइट का टेंडर जारी हुआ था। उस दौरान 23 लाख के टेंडर को 58 लाख में जारी कर दिया गया। इस तरह कीमत से दोगनी कीमत पर उसकी खरीदी हुई। मामले की शिकायत साल 2015 में देवेंद्र ताम्रकार नाम के व्यक्ति ने लोकायुक्त में की थी। शिकायत के बाद जांच के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने साल 2017 में जज्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
लोकायुक्त पुलिस ने लोकायुक्त विशेष कोर्ट अशोकनगर में फाइनल चार्जशीट भी पेश कर दी है। ऐसे में आगे की सुनवाई और उस पर अंतिम फैसला अब एमपी-एमएलए कोर्ट को लेना होगा। यही वजह है कि विधायक जज्जी का केस अशोकनगर कोर्ट से ग्वालियर एमपी-एमएलए कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। मामले में 25 सितंबर 2023 को सुनवाई होगी। यहां यह भी बता दें कि विधायक जजपाल सिंह जज्जी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है। हाईकोर्ट में निर्वाचन शून्य करने वाली चुनाव याचिका भी विचाराधीन है।