MP बोर्ड का फर्जी लोगो बनाकर पेपर बेचने वाले आरोपियो को कोर्ट ने सुनाई 2-2 साल की जेल

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल का फर्जी लोगो बनाकर अवैध रूप से पेपर बेचने वाले दो जालसाजो को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए2-2 साल की सजा सहित अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश सुनाया है। यह फैसला अरूण सिंह मुख्य न्यायिक मजिट्रेट, भोपाल की कोर्ट ने दिया है। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नीतू जैन द्वारा पैरवी की गई। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी बलवंत वर्मा परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मंण्डल मध्ययप्रदेश भोपाल ने पुलिस को लिखित शिकायत करते हुए बताया था की दिनांक 22 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2023 के बीच अज्ञात आरोपियो द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंण्डल मध्य्प्रदेश भोपाल के लोगों का उपयोग कर ग्रुप बनाने वाली आई डी @कमलेश.आईएनडी.मिसरोस.बोट@क्लीनरोबोट के जरिये आरोपियो ने अपनी पहचान को छुपाकर एमपी बोर्ड के लोगो का उपयोग कर टेलीग्राम पर फर्जी लिंक तैयार करते हुए उस लिंक के माध्यम से मण्डल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जाने का दावा करते हुऐ छात्रों से भीम एप के माध्यम से पैसों की अवैध वसूली कर जालसाजी की है। शिकायत मिलने पर जॉच के बाद पुलिस थाना क्राईम ब्रांच द्वारा अज्ञात आरोपियो के खिलाफ धारा 420, 419, भादवि 66सी, 66डी आई एक्ट की एफआईआर दर्ज की गई थी। पड़ताल के दौरान पुलिस ने आरोपी कमलेश गुर्जर, कौशिक दुबे, बृजेश को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुऐ तीनों आरोपियो को धारा 420, 419, भादवि में क्रमश: 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 2-2 रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 66सी आई एक्ट में तीनों आरोपियो को 2-2 साल का साधारण कारावास एवं 10-10 रुपेय के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला दिया है।