ग्वालियर में बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दिया 10 वर्ष का सश्रम कारावास

 

ग्वालियर। श्रीमती आरती शर्मा अनन्यतः न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ग्वालियर ने आरोपी निहाल जायसवाल पिता ओमप्रकाश जायसवाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी ग्वालियर को धारा 376(2)(एन) भादवि में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हज़ार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त डीपीओ अनिल मिश्रा एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रसन्न ने यादव ने घटना के बारे मे बताया कि फरियादिया द्वारा पुलिस थाना बहोडापुर पर अपने पति के साथ उपस्थित होकर दर्शित किया कि 2019 को शाम के करीब 4 बजे अभियौक्‍त्री कोचिंग का बोलकर गई थी, जो रात्रि तक नही आई तो उसे कोचिंग एवं आसपास तलाश किया लेकिन कोई पता नही चला उक्त घटना को थाना बहोडापुर में पजीवद्ध कर विवेचना में लिया, दौरान विवेचना अभियोक्त्री को दस्तयाव किया किया गया अभियौक्‍त्री ने व्यक्तल किया गया कि जब वह कोचिंग जाती थी तब अभियुक्त उसे रास्तें में मिल जाता था तथा उससे बात करता था और कहता था कि चल भागकर शादी कर लेते है, अभियौक्त्री का कथन था कि दिनांक 24.03.19 को जब वह कोचिंग से आ रही थी, तब अभियुक्त उसे कोटेश्वर मंदिर पर मिला और उसे बहला फुसलाकर जयपुर ले गया था, वहां पर उसे एक कमरे में बंद कर दिया तथा उसके साथ गलत व्यवहार करने लगा था। अभियौक्त्री के मना करने पर भी उसके साथ बलात्कार किया गया एक माह तक उसके साथ कई बार बलात्कार किया, आरोपी निहाल जयसवाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया माननीय न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य् व तर्को से सहमत होकर आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हज़ार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।