मप्र में 2020 बैग पॉलिसी लागू, दूसरी क्लास के बच्चों को अब नहीं मिलेगा होमवर्क

भोपाल । प्रदेश सरकार ने स्कूल बैग को लेकर 2019 में जारी दिशा निर्देशों को निरस्त कर दिया है। इसी जगह पर स्कूल बैग पॉलिसी 2020 जारी की है। इसके अनुसार कक्षा अनुसार बैग का वजन तय किया गया है। इसमें पहली कक्षा के बच्चों के बैग का वजन 1.6 से 2.2 किग्रा और दसवी कक्षा के छात्रों के बैग का वजन 2.5 से 4.5 किग्रा तक रहेगा। वहीं, अब राज्य सरकार और एनसीआरटी के द्वारा तय बुक्स ही बस्ते में रखी जाएंगी।
स्कूल कक्षा दूसरी के बच्चों को होमवर्क नहीं दे सकेंगे। जबकि कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह अधिकतम 2 घंटे, कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटे और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे का ही होमवर्क दे सकेंगे।
स्कूल प्रबंधन को नोटिस बोर्ड एवं कक्षा में बस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित करना होगा। स्कूल डायरी का वजन भी बस्ते के वजन में ही सम्मिलित करना होगा। कम्प्यूटर, नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान के लिए कक्षाएं बिना पुस्तकों के लगाई जाएं। स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, खेल एवं कला की कक्षाएं भी बिना पुस्तकों के लगाने के निर्देश हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में रेंडमली शालाओं का चयन कर प्रत्येक तीन माह में स्कूल बैग के वजन की जांच करेंगे और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा में हो, यह सुनिश्चित करेंगे।

बस्ते के वजन की सीमा
पहली – 1.6-2.2 किग्रा तक
दूसरी – 1.6-2.2 किग्रा तक
तीसरी -1.7-2.5 किग्रा तक
चौथी – 1.7-2.5 किग्रा तक
पांचवी – 1.7-2.7 किग्रा तक
छठवी – 2.0-3.0 किग्रा तक
सातवीं – 2.0-3.0 किग्रा तक
आठवीं – 2.5-4.0 किग्रा तक
नौंवी – 2.5-4.5 किग्रा तक
दसवीं – 2.5-4.5 किग्रा तक

इसके अलावा 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषय स्ट्रीम के आधार पर तय किया जाएगा।