पुरानी गाड़ियों को मिलेंगे भारत सीरीज के नंबर,सितंबर में वाहनों पर भारत सीरीज के नंबर के अलॉटमेंट का ट्रायल शुरू

भोपाल। 15 अक्टूबर से भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर अब पुरानी गाड़ियों को भी मिल सकेंगे। 5 साल पुराने वाहन नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां के मालिक को कम से कम 2 साल का टैक्स एडवांस में जमा करना होगा। अभी तक भारत सीरीज के नंबर केवल नई गाड़ियों को ही मिल रहे थे।
एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना के अनुसार सितंबर के अंत में पुराने वाहनों पर भारत सीरीज के नंबर के अलॉटमेंट का ट्रायल शुरू हो जाएगा। भोपाल इंदौर ग्वालियर और जबलपुर के परिवहन कार्यालय में भारत सीरीज के नंबर की मांग लगातार हो रही है।
पुरानी गाड़ियों के लिए भारत सीरीज का नंबर लेने पर 2 साल का टैक्स अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। 20 लाख या अधिक कीमत के वाहन पर 12 फ़ीसदी टैक्स भरना होता है। 10 से 20 लाख रुपए तक के वाहन की कीमत पर 10 फ़ीसदी टैक्स लिया जाता है। 10 लख रुपए से कम कीमत के वाहन के लिए आठ फीसदी टैक्स भारत सीरीज के नंबर के लिए लगता है।