क़वायद: अगर आपके पास आधार कार्ड है तभी खरीद सकेंगे नए वाहन; दो माह में व्यवस्था लागू, मप्र परिवहन विभाग कर रहा तैयारी

भोपाल/ ग्वालियर । अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। दरअसल अब परिवहन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है, जिसमें बिना आधार कार्ड के कोई भी व्यक्ति गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही लोगों को अपना आधार नंबर देना होगा। अगले दो माह में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।1 अगस्त से प्रदेश में परिवहन विभाग ने वाहन पोर्टल पर वाहनों का पंजीयन प्रारंभ किया है। इसमें वाहनों के पंजीयन का अधिकार डीलरों को मिल गया है। अगले माह से पंजीयन के हर दस्तावेज पर डीलर को अपना डिजिटल सिग्नेचर भी देना होगा। इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जिम्मेदारी डीलर की होगी। इस संबध में डीलरों ने परिवहन आयुक्त और परिवहन सचिव से मांग की है कि पंजीयन व्यवस्था को आधार से लिंक कर दिया जाए, जिससे सारी जानकारी वहीं से मिल जाएगी। इससे गलती की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी।

दरअसल बीते 27 दिनों में ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें आवेदक के मोबाइल नंबर, नाम और आधार नंबर ही गलत अपलोड कर दिए गए। इस कारण पंजीयन की प्रक्रिया में परेशानी आ रही है।

डीलरों ने अधिकारियों को कहा है कि गाड़ी खरीदने वाले केवल 10 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं होते हैं। जो लोग वाहन फाइनेंस करवाते हैं उनके पास आधार कार्ड होता है। फाइनेंस कंपनी या बैंक उनका आधार कार्ड लेती है। उनके रिकार्ड के अनुसार 65 प्रतिशत दो पहिया, 85 प्रतिशत चार पहिया और 90 प्रतिशत व्यावसायिक वाहन फाइनेंस से लिए जाते हैं। इन लोगों के पास आधार कार्ड रहते हैं।

गाड़ी खरीदने वाले ग्राहक के पास आधार कार्ड होगा। वाहन पोर्टल पर डीलर पंजीयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आधार नंबर डालेगा। यहां से एक ओटीपी आएगा जो ग्राहक को बताना होगा। इसके बाद पंजीयन के सिस्टम पर आवेदक की पूरी जानकारी आ जाएगी। इससे समय की बचत तो होगी। साथ ही किसी प्रकार की कोई गलती की संभावना भी खत्म हो जाएगी।

नए वाहनों की ख़रीदी में आधार नंबर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दो माह में यह व्यवस्था पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।परिवहन विभाग की इस कवायद से नए वाहन ख़रीदने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अरविंद सक्सेना,अपर आयुक्त प्रवर्तन. मप्र परिवहन विभाग