मप्र के 17 टोल प्लाजा पर निजी वाहनों को 1 अप्रैल से नहीं देना होगा टैक्स, ग्वालियर का डबरा-भितरवार और मुरार-चितोरा मार्ग भी शामिल

 

मध्यप्रदेश के 17 मार्गों पर अब निजी वाहनों को एक अप्रैल से टोल टैक्स नहीं देना होगा। अब इन मार्गों पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से ही टोल लिया जाएगा। वहीं PEB का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड किया जाएगा। नर्मदा एक्सप्रेस-वे बनाने काे लेकर सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई।

ये फैसले शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। बैठक में मप्र सड़क विकास निगम के तहत 17 मार्गों पर यूजर्स फ्री कलेक्शन टोल टैक्स लेने की मंजूरी दी गई।

 

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश की करीब 200 सड़कों का सर्वे किया था। जिसमें यह बात सामने आई कि टोल टैक्स के रूप में 80% राशि वाणिज्यिक वाहनों से मिली है। जबकि निजी छोटे वाहनों पर सिर्फ 20% टैक्स लगता है। इससे यात्रियों को ज्यादा परेशानी होती है।

इसे देखते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि यदि निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी जाती है तो यात्रियों को सुविधा होगी और राजस्व का अधिक नुकसान नहीं होगा।

अब चाहे बीओटी (एजेंसी सड़क बनाती है, टोल लेती है और निश्चित अवधि के बाद सरकार को सौंप देती है) की सड़क हो या फिर एन्यूटी पद्धति (एजेंसी द्वारा सड़क निर्माण करने के बाद उसे समान किस्तों में लागत राशि दी जाती है) पर बनने वाली सड़क हो, इन पर निजी उपयोग में आने वाले यात्री वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।

बैठक में एमपी स्टार्टअप नीति-2022 को भी मंजूरी दी है। कोरोना पीड़ित होने की वजह से सीएम शिवराज ने बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया।