पंचायत चुनाव: जिला व जनपद पंचायत सदस्य ऑनलाइन भी भर सकेंगे आवेदन

 

ग्वालियर। मप्र में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यों के लिए ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने पत्र के माध्यम से बताया कि इन सदस्यों को अभ्यर्थी के रूप में ऑनलाईन नाम निर्देशन भरने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा रही है। हालांकि यह सुविधा अनिवार्य नहीं है।

परंतु अभ्यर्थी स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन लाभ देने के लिए सुविधा केन्द्रों की स्थापना, निर्धारित शुल्क की जानकारी, प्रशिक्षण व्यवस्था और अभ्यर्थियों एवं रिर्टनिंग ऑफिसर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा केवल जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के सदस्यों के लिए ही यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी।

ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र जमा करने का समय प्रात 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। वहीं नाम निर्देशन की अंतिम तारीख को प्रात 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।

ऑनलाईन नाम निर्देशन करते समय मोबाईल फोन, चल-अचल सम्पत्ति का विवरण, आपराधिक प्रकरणों के संबंध में शपथ पत्र, अभ्यर्थी और प्रस्तावक का मतदान सूचि में नाम दर्ज होने संबंधी जानकारी और प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद पास रखने की आवश्यकता होगी।

नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए निजी कम्प्यूटर या लेपटॉप पर एमपी ऑनलाईन कियोस्क, लोकसेवा केन्द्र और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर जमा किए जा सकेंगे।

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