मुरैना: छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार करने पर प्राचार्य को10 साल की सजा,तत्कालीन कलेक्टर राधेश्याम जुलानिया ने दिये थे जाँच के आदेश

मुरैना। मुरैना की विशेष अदालत ने कैलारस शासकीय स्कूल के प्राचार्य होतम लाल गौड़ को 10 साल कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने प्राचार्य के ऊपर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है
इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक इंद्र सिंह गुर्जर ने की 1995-96 में तत्कालीन कलेक्टर राधेश्याम जुलानिया ने छात्रवृत्ति घोटाले की जांच करने के आदेश दिए थे जांच में आरोप सही पाए गए। व्याख्याता श्यामसुंदर तोमर मंडल संयोजक एंड के नगाइच बंसी राम धाकड़ देवकीनंदन दुबे होतम लाल गौड़ जे एस तोमर पर मामला दर्ज कराया गया था।
विशेष अदालत ने 3 अलग-अलग धाराओं में 10 साल की कैद और 1,50,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं एक आरोपी जेएस तोमर की मृत्यु हो चुकी है। बाकी आरोपियों को विशेष अदालत ने आरोप मुक्त किया है।