गृह विभाग ने कलेक्टरों को दिए रासुका के अधिकार; नव वर्ष में माहौल बिगाड़ने की आशंका, मिला इनपुट

भोपाल/ ग्वालियर। मप्र में न्यू ईयर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। ऐसा इनपुट खुफिया पुलिस से गृह विभाग को मिला है। इसे लेकर गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश जारी कर सख्ती और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। 1 जनवरी से 31 मार्च तक खास तौर पर सावधानी बरतने को कहा है। अशांति फैलाने वालों पर एनएसए लगाने के लिए कहा गया है।

इस संबंध में गृह विभाग  ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन के आदेश अनुसार कलेक्टर अपने जिले की सीमा के अंदर एक जनवरी से 31 मार्च 2023 तक इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

पत्र में कहा गया है कि राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोकव्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं। अत: संबंधित जिला दंडाधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 03 की उपधारा (03) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन हर तीन महीने में ऐसे आदेश जारी कर कलेक्टरों को एनएसए के तहत कार्रवाई के अधिकार देता है।