कटेंनर में भैंसों को भरकर काटने ले जा रहे आरोपी को ग्वालियर ज़िला न्यायालय ने सुनाई सजा

ग्वालियर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर उपमा भार्गव ने आरोपी रियान खान पुत्र अख्तर खान आयु 36 वर्ष, निवासी ग्राम खुणावली थाना घाटीगांव को धारा 6(ख) में म0प्र0 कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 अर्न्तगत में दोषी पाये जाने वाले आरोपी रियान खान को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/ रूपये का अर्थदण्ड दिया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कंटेनर क्रमांक एम.पी.08 जी.ए. 1336 में अवैध रूप से भैसें भरकर यूपी वध करने के लिये ले जा रहे है। सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स द्वारा कंटेनर को रोककर चैंक किया तो उक्त वाहन में नीचे ऊपर 12 एवं 20 पडा पडिया कुल नग 32 क्रूरतापूर्वक भरी हुई थी एवं रस्सियों से बधी हुई थी कंटेनर चालक एवं क्लीनर से उनके नाम व पता पूछने पर चालक ने अपना नाम रियान पुत्र अख्तर खॉन उम्र 36 साल, से उक्त भैसों को ले जाने का परमिट मागने पर ना होना बताया जिस पर थाना पनिहार में धारा 6(ख) में म0प्र0 कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।