हर माह 4 विश्वविद्यालयों और 4 निजी कॉलेजों का होगा निरीक्षण; होगी जांच, उच्च शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी किया

भोपाल । मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 16 शासकीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार तथा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय को सर्कुलर जारी किया है।जिसके अनुसार लॉटरी निकाल कर हर माह 4 विश्वविद्यालयों और 4 निजी कॉलेजों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। निरीक्षण समिति में कुलपति का नामांकित प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक और रजिस्ट्रार को रखा गया है।
इस कमेटी को प्रतिवेदन हर माह राज्य सरकार को सौंपना होगा। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने कहा शिक्षकों के खाली पदों को विश्वविद्यालय में 3 माह के अंदर भरने के निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा 12 स्तर के निर्देश जारी किए गए हैं। जिनका पालन कड़ाई से करने के लिए कहा गया है।
निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति की डिटेल सार्वजनिक करें
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आयोग के सचिव को निर्देशित किया है, कि वह निजी विश्वविद्यालयों में यूजीसी एवं तय मानदंड के अनुसार कुलपति की नियुक्ति को सुनिश्चित करें। वहीं विश्वविद्यालय की वेबसाइट और आयोग की वेबसाइट पर कुलपतियों की क्वालिफिकेशन एवं सभी जानकारी सार्वजनिक करें।
निजी विश्वविद्यालय प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं का डाटा विश्वविद्यालय और आयोग की वेबसाइट पर 15 दिन के अंदर अपलोड करने,सभी परीक्षाएं आयोग के मार्गदर्शन और आयोग की अनुमति से आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। 1 निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कुलपति एवं अन्य सदस्य किसी दूसरे विश्वविद्यालय के किसी भी पद के धारण करने पर रोक लगाई गई है। आयोग की वित्तीय संहिता को सभी विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से लागू करेंगे। यह निर्देश जारी किए गए हैं।