इंदौर: मदरसे के मौलवी और उसके दो पुत्रों पर नाबालिग से छेड़छाड़ और पास्को एक्ट में FIR दर्ज

इंदौर शहर के एक मदरसे के 52 वर्षीय मौलवी के खिलाफ 12 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

चंदन नगर थाने के निरीक्षक अभय नेमा ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को मदरसे के मौलवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मौलवी के दो बेटों के खिलाफ भी पीड़िता के पिता और चाचा की कथित तौर पर पिटाई करने का मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है।

नेमा ने पीड़िता की शिकायत के हवाले से बताया कि लड़की ने सितंबर में मदरसे में दाखिला लिया था और सबक सिखाने के दौरान आरोपी मौलवी ने कथित तौर पर उसे एक कमरे में गलत तरीके से छुआ। नेमा के मुताबिक, इस सप्ताह की शुरुआत में पीड़िता जब अन्य छात्रों के साथ कक्षा के बाद मदरसे से निकल रही थी, तब भी आरोपी ने कथित तौर पर उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे गलत तरीके से छुआ।

नेमा ने कहा, ‘लड़की ने बाद में अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई। और जब उसके पिता अपने दो अन्य रिश्तेदारों के साथ मौलवी के घर पहुंचे तो उसके बेटों ने कथित तौर पर लड़की के पिता और उसके चाचा पर लोहे की छड़ से हमला कर उन्हें घायल कर दिया।’