शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने वाले ग्वालियर के युवक को ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस ले गई झारखंड

आरोपी ने युवती से झूठ बोलकर स्वयं को हाई कोर्ट का अधिवक्ता और एक न्यूज़ चैनल का मालिक बताकर किया था प्रभावित

ग्वालियर। दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, दहेज अधिनियम परिवर्तित धारा समेत अन्य धाराओं के आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायालय ने झारखंड पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर देने के संबंध में 19 फरवरी को आदेश दिए हैं।

एडीपीओ  अभिषेक सिरोठिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी विकास जैन पुत्र कमलेश कुमार जैन निवासी थाना माधवगंज को झारखंड ले जाने के लिए 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड झारखंड पुलिस द्वारा मांगा गया था। न्यायालय ने आरोपी को 21 फरवरी तक झारखंड पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने के निर्देश दिए। झारखंड पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए आवेदन दिया था।इससे पूर्व ग्वालियर पुलिस ने आरोपी को माधवगंज क्षेत्र से गिरफ़्तार किया था।

बताया गया कि यह बहुत कम मामलों में देखा गया है कि आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा जा रहा है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि आरोपी विकास जैन और 27 वर्षीय महिला निवासी थाना गोमिया जिला बोकारो ने झारखंड पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी कि आरोपी से उसकी पहचान 2019 में मेट्रोमोनियल साइट जीवनसाथी डॉट कॉम  के माध्यम से हुई थी ।

आरोपी ने स्वयं को बताया था कि वह हाईकोर्ट में अधिवक्ता है और एक न्यूज़ चैनल का मालिक भी है। दोनों में दोस्ती हुई और आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए।

लंबे समय तक यह सिलसिला चलता रहा तो युवती ने आरोपी से कहा कि वह शादी क्यों नहीं कर रहा है।

आरोपी ने जब शादी करने से मना कर दिया तो युवती ने इंदरगंज थाने पहुंचकर शिकायत की लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराया जिसमें बताया गया कि दोनों शादी कर रहे हैं ।

लेकिन आरोपी विकास जैन ने उसके संग फिर वादाखिलाफी की और शादी करने से इनकार कर दिया।

युवती को पुलिस के समझाने पर झारखंड भेजने के बाद आरोपी ने उसे फिर संपर्क किया और कहा कि तुम्हारे आपत्तिजनक वीडियो मैंने बना लिए हैं ,अब मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा हूं।

इसके बाद पीड़िता ने फिर पुलिस में जाने की बात कही तो आरोपी मोबाइल का स्विच ऑफ कर लिया।

पीड़िता ने फिर f.i.r. की बात की तो दोनों ने 3 फरवरी 2021 को हिंदी रीति रिवाज के अनुसार अपने सगे संबंधियों की मौजूदगी में नेहरू नगर आर्य समाज के मंदिर में विवाह कर लिया।

जिसका सारा खर्चा पीड़िता ने किया। लेकिन विवाह के बाद आरोपी उससे दहेज की मांग करने लगा। विरोध करने पर विकास जैन और उसके परिवार जन ने उसकी मारपीट की उसे जान से मारने की धमकी दी थी।