अब वाहन मालिक अपने पुराने नंबर को नए वाहन के लिए कर सकेंगे उपयोग

अब वाहन मालिक पुराने 4 पहिया वाहनों को आवंटित नंबर का उपयोग अपने नए वाहनों के लिए कर सकेंगे।  इसके लिए वाहन मालिक द्वारा पुराने नंबर के लिए दी गई राशि अथवा न्यूनतम 15 हजार रूपये में जो भी अधिक होगा, भुगतान करना होगा।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कंडम अथवा निष्प्रयोजित वाहन के स्क्रेप के साथ ही उसका नंबर भी ब्लाक कर दिया जाता था। इस व्यवस्था में वी.आई.पी नंबर लेने वाले वाहन मालिक को नया नंबर लेना पड़ता था।

राज्य शासन द्वारा की गई नवीन व्यवस्था में अब सीधा लाभ वी.आई.पी नम्बर लेने वाले वाहन मालिकों को मिल सकेगा।

मई 2014 के पूर्व प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर वाहन क्रमांक आवंटित किये जाते थे, जिसमे 01 से 09 नंबर का शुल्क 15 हजार, 10 से 100 का 12 हजार, विशिष्ट नंबरों के लिए 10 हजार एवं शेष नंबरों का शुल्क 2 हजार रूपये था।

इस अवधि के बाद वी.आई.पी नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चूँकि नीलामी प्रक्रिया के द्वारा मूल वाहन स्वामी द्वारा विशिष्ट नंबरों का काफी बड़ी राशि देकर क्रय किया जाता था।

अब नई पालिसी में उनके या उनके परिवार वाला व्यक्ति उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर पूर्व वाहन के नंबर का उपयोग कर सकेगा।

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