ग्वालियर: आईपीसी की धारा 499 के अपवाद 9 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मानहानि के प्रकरण में न्यायालय ने किया दोषमुक्त

ग्वालियर। लगभग 6 साल पुराने मानहानि के प्रकरण में ग्वालियर सेशन कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दोष मुक्त कर दिया है। एमपी-अदालत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और संजय शुक्ला ने बताया कि आईपीसी की धारा 499 के अपवाद सेक्शन 9 के अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है।
अधिवक्ता के अनुसार 31 अगस्त 2019 को भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, सभी बजरंग दल, भाजपा-आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री भी कहा कि…एक बात और बताऊं पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं।
सिविल कोर्ट ने 11 जनवरी 2020 को इसी मामले को निरस्त कर दिया था। वहीं इसको लेकर याचिकाकर्ता अवधेश सिंह भदौरिया सत्र न्यायालय पहुंचा था। जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि वह वकील होने के साथ-साथ का कार्यकर्ता भी है।जिसके बाद इस बयान को आधार बनाकर एडवोकेट ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया था।