BHOPAL: नाबालिग से मंदिर में शादी कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

भोपाल। राजधानी के चूनाभटटी थाना इलाके में एक साल पहले नाबालिग को प्रेम जाल मे फंसाकर उससे मंदिर में शादी कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम ने बताया कि यह फैसला पदमा जाटव, 18वें एडीजे की कोर्ट ने सुनाया है। उन्होने आगे बताया कि किशोरी अपनी मॉ के साथ चूनाभटटी इलाके मे स्थित ग्लोबल सिटी के एक घर मे काम करने जाती थी। साल 2020 मे 5 जून को सुबह करीब 7 बजे किशोरी सामान लेने का कहकर गई थी, जिकसे बाद वो वापस नही लौटी। काफी तलाश करने पर भी उसकी कोई जानकारी न मिलने पर परिवार वालो ने थाने मे रिर्पाट दर्ज करायी थी। बाद मे किशोरी के दस्‍तयाव होने पर उसने बताया की जहा उकसी मॉ काम करती थी, वही पर काम करने वाले आरोपी गुलशन से उसकी पहचान हो गयी थी, ओर दोनो की फोन पर भी बातचीत होने लगी। आरोपी गुलशन ने उसे अपने प्रैम जाल मे फसां लिया ओर घटना वाले दिन उसे शादी करने का कहकर इण्‍डस चोराहे पर बुला लिया। किशोरी के वहॉ पहुचने पर आरोपी उसे सलैया के बीडीए मल्‍टी मे लेकर गया और उसे वही पर रखा। बाद मे गुलशन ने उसे मंदिर ले जाकर शादी कर ली, इसके बाद उसने किशोरी के विरोध करने पर भी उसके साथ जर्बदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित कर लिये, जिसके कारण दस्तयाब होने पर नाबालिग दो माह के गर्भ से थी। मामले की जॉच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओ मे मामला कायम कर जॉच के बाद कोर्ट मे चालान पेश किया था। अदालत ने आरोपी गुलशन को धारा 376, 376(2) एन, 363, 366(क) भादवि एवं 3/4 एवं 5(जे) (एल)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20-20 साल के सश्रम कारावास सहित एक-एक हजार रुप्ये के अर्थदण्‍ड, धारा 363 भादवि में 7-7 साल एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा 366 भादवि में 10-10 साल के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किये जाने का आदेश सुनाया है।