डायवर्सन हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया का करें उपयोग, शुल्क का भुगतान भी होगा ऑनलाइन
मध्य प्रदेश भू-राजस्य संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण नियम 2018) अंतर्गत डायवर्सन (व्यपवर्तन) के संबंध में प्राप्त निर्देशानुसार सूचित किया गया है की डायवर्सन (व्यपवर्तन) हेतु ऑफलाइन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है। जिसके अंतर्गत डायवर्सन (व्यपवर्तन) की सूचना हेतु आवेदन शासन की वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते है तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी वेब साइट के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग के साधनों का उपयोग कर जमा किया जा सकता है।
उपरोक्तानुसार पूर्व में किए गए डायवर्सन (व्यपवर्तन) हेतु पटवारी लॉगिन के माध्यम से उन्हे अभिलेख में दर्ज किए जाने का प्रावधान किया गया है। अतः पूर्व में किए गए पुराने डायवर्सन (व्यपवर्तन) हेतु पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
पूर्व में किए गए डायवर्सन के शुल्क भुगतान भी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, उक्त कार्य हेतु तहसील कार्यालय में जाकर रसीद कटवाने की आवश्यकता नहीं है।व्यपवर्तन से सम्बंधित समस्यायों के निराकरण के लिये टोल फ्री नंबर 1800 233 6763 पर संपर्क किया सकता है तथा https://mpbhulekh.gov.in/ पोर्टल पर ग्रीवेंस सेक्शन में शिकायत भी दर्ज की जा सकती है।