प्रधानमंत्री योजना में लोन के लिये कूट-रचित दस्तावेज तैयार करने वाले आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर नितिन कुमार मुजाल्दा ने आरोपी सुल्तान सिंह को धारा 420, 471 भादवि में दोषी पाते हुये तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/रूपये जुर्माना एवं सत्य पाल ऊर्फ सत्यवीर को धारा 420, 467,468 भादवि में दोषी पाते हुये तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/रूपये जुर्माने से अर्थ दण्डा किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अंशुमान सुहाने ने घटना के बारे में बताया कि आर सी नौटियाल महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र ग्वालियर का सुल्तांन व शास्त्री के विरूद्ध लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 11.01.2005 को प्रधानमंत्री योजना की टास्क फोर्स की वैठक के दौरान प्रकरण क्रमाक 137 श्री सुल्तान सिंह के प्रमाण पत्रों के तहत ऋण योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिये जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उन पर संदेह होने पर पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि उक्त दस्तावेज 700रूपये में शास्त्री नामक व्यक्ति से बनवाये है। जिसकी सूचना जिलाधीश महोदय को दी एवं आरोपीगण पर अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना मे लिया विवेचना दौरान पाया गया कि उक्त दस्तावेज प्रवंचनापूर्ण तरीके से रोजगार पंजीयन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तैयार करवाये गये है जिस पर दोनो आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय क समक्ष पेश किया माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।