नगरीय प्रशासन विभाग ने संशोधित सर्कुलर किया जारी, 25 नहीं, 0-35 प्रतिशत के हिसाब से होगा ओबीसी आरक्षण

भोपाल। ओबीसी आरक्षण को लेकर नगरीय विकास विभाग ने नया संशोधित सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें साफ किया गया है कि निकायों और वार्डों में आरक्षण पूर्व की व्यवस्था 25 प्रतिशत की बजाए 0-35 प्रतिशत के हिसाब से करें। कई कलेक्टरों में असमंजस की स्थिति बन गई थी क्योंकि पिछला ओबीसी आरक्षण निकायों में 25 प्रतिशत के अनुसार था।
कलेक्टरों ने इस बारे में सरकार से सवाल पूछे थे कि निकायों में ओबीसी आरक्षण 25 प्रतिशत है, इस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 0 से 35 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण तय किया जाए। किसी निकाय में आरक्षण 50 प्रतिशत है तो वहां दोबारा आरक्षण नहीं किया जाए। इसकी सूचना भेज दी जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट के 18 मई के आदेश के अनुसार सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। समस्त निकायों का आरक्षण 25 मई तक किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वार्डों के आरक्षण की स्थिति पूर्ववत प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार होगी। यहां पहले की कार्यवाही ही मान्य जिन निकायों में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के अनुसार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में कोई परिवर्तन नहीं होना है। उन निकायों के संबंध में पूर्व में की गई कार्यवाही ही मान्य होगी। पुन: आरक्षण की जरूरत नहीं है।
15 प्रमुख कैडर में जल्द किए जाएंगे बड़े तबादले
चुनाव आयोग के निर्देश के बाद 15 ऐसे अहम विभाग हैं, जिनमें बड़ी संख्या में तबादले होंगे। इनमें निकायों में नगर निगम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से लेकर पुलिस में एएसपी, डीएसपी, थानाधिकारी और सब इंस्पेक्टर तक शामिल हैं। तमाम पद सीधे-सीधे चुनावों से जुड़े हुए हैं। इनकी कुल संख्या 60 है, जिनमें 12 से 15 हजार अधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाने हैं।