गेस्ट लेक्चर से होने वाली आय पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

गेस्ट लेक्चर या अतिथि व्याख्यान से होने वाली आय पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। यह फैसला अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) की कर्नाटक पीठ ने दिया।
याचिकाकर्ता साईराम गोपालकृष्ण भट ने एएआर में याचिका दायर कर स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या गेस्ट लेक्चर से होने वाली आय करयोग्य सेवा के तहत आएगी या नहीं।
फैसला देते हुए एएआर ने कहा कि यह सेवा प्रोफेशनल, तकनीकी और बिजनेस सेवाओं की अन्य श्रेणी की तहत आती है और ये सेवाएं कर के छूट के दायरे में नहीं हैं। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सेवा पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। एएआर के फैसले का अर्थ हुआ कि सेवारत प्रोफेशनलों को गेस्ट लेक्चर से होनी वाली 20 लाख से अधिक आय पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चुकाना होगा।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यह फैसला उन लाखों फ्रिलांसरों, शोधकर्ताओं, प्रोफेशनलों और अन्य लोगों को इसके दायरे में लाएगा जो बतौर गेस्ट लेक्चर अपनी जानकारी और ज्ञान साझा करते हैं। इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर और मेंटोर के रूप में पार्ट टाइम काम करने वाले लोग भी इसके तहत आएंगे।