ग्वालियर, भिण्ड एवं मुरैना में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जनजागरूकता अभियान

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भिण्ड, मुरैना एवं ग्वालियर में बिजली चोरी की रोकथाम एवं जन-जागरूकता के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर एवं चंबल संभाग के इन जिलों में बिजली की वाणिज्यिक हानियों के स्तर को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा जनसंपर्क अभियान के तहत बैनर, पोस्टर, स्माल होर्डिंग एवं आयरन फ्लेक्स लगाकर आमजन एवं उपभोक्ताओं को बिजली चोरी जैसे सामाजिक अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि जागरूकता अभियान के तहत बिजली कंपनी के संभागीय कार्यालयों, वितरण केन्द्र एवं जोन कार्यालयों में जागरूकता संदेश वाले कार्टून फ्लेक्स एवं स्माल होर्डिंग लगाकर आम लोगों को वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें तथा बिजली चोरी जैसे सामाजिक अपराध को रोकें एवं बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग न करें। बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत बनने वाले मुकदमों और अप्रिय कार्रवाई से बचें।

इन धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही के प्रावधान हैं। यहाँ तक कि दोषी उपभोक्ताओं को जेल भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाये जाने पर जुर्माना या कारावास या दोनों सजाओं का प्रावधान है।

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