मप्र में नई आबकारी व्यवस्था लागू: दुकान-गोदामों में शराब का स्टाक एंट्री नहीं तो राजसात होगी सिक्योरिटी डिपाजिट

भोपाल/ ग्वालियर । मध्य प्रदेश में एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो गई है। शराब के दामों में 15 फीसदी की वृद्धि के साथ आबकारी आयुक्त ने हर दुकान के स्टाक की जानकारी जिला अधिकारियों से मांगी है। इसको लेकर जारी निर्देश में कहा है कि अगर किसी दुकान का स्टाक वेरिफाई नहीं पाया तो इसके लिए विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। साथ ही यह भी कहा है कि शराब दुकान का नवीनीकरण हुआ हो या नहीं, शराब दुकान और गोदाम का स्टाक ई-आबकारी पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी होगा।
जिलों को जारी निर्देश में आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने कहा है कि सभी शराब दुकानों के लाइसेंस धारकों द्वारा शराब दुकान और उससे संबंधित गोदाम के शेष स्टाक को लेवल वार एंट्री किया जाकर ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह काम एक अप्रैल को ही पूरा किया जाना है। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हुआ है उनकी आईडी पर भी स्टाक की एंट्री का विकल्प एक अप्रैल को उपलब्ध रहेगा। इसके अंतर्गत 2023-24 के सभी शराब दुकान लाइसेंस धारकों को पूरी करनी है, भले ही लाइसेंस धारक ने 2024-25 के लिए भी नवीनीकरण करा लिया है या दुकान किसी और को आवंटित कर दी गई है।
2 अप्रैल को राजसात होगी सिक्योरिटी डिपाजिट
आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने कहा है कि इसकी एंट्री नहीं किए जाने पर शेष स्टाक के निराकरण या हस्तांतरण की प्रोसेस में गड़बड़ी होगी, इसलिए सभी सर्किल प्रभारी की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने प्रभार क्षेत्र में सभी शराब दुकानों की एंट्री आज हर हाल में करा दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित लाइसेंस धारक द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी की राशि को 2 अप्रैल को राजसात कर लिया जाएगा। इसके लिए विभाग अलग से कोई नोटिस जारी नहीं करेगा। इतना ही नहीं आबकारी आयुक्त ने लाइसेंस धारक द्वारा की गई एंट्री का वेरिफिकेशन करने के लिए भी जिला कार्यालयों को निर्देश दिए हैं। एक अप्रैल को रहने वाले स्टाक के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए ड्यूटी के अंतर की राशि का पेमेंट लाइसेंस धारक से कराया जाएगा।