हाई कोर्ट ने सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग व PEB को भेजा नोटिस, सरकारी भर्ती में OBC को 27 फीसदी कोटा देने पर रोक

भोपाल । प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं और हर दल सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। एमपी में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के वोटर्स हैं और यही कारण है कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दल इस वर्ग को हर हाल में अपने साथ रखना चाहते हैं। ओबीसी को सरकारी भर्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा भी कर दी गई है और दोनों दल इसका श्रेय लेते हैं लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में बड़ा अड़ंगा डाल दिया है। सरकारी भर्ती में ओबीसी को 27 प्रतिशत कोटा पर रोक लगा दी गई है। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने यह रोक लगाई है। कोर्ट ने प्रिंसिपल बेंच के आदेश का हवाला देते हुए सरकारी भर्ती में ओबीसी उम्मीदवारों को 27 फीसदी का कोटा देने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सरकार के आदेश को एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। याचिका में राज्य सरकार की 2019 की इस संबंध में जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सब इंजीनियर ड्रॉफ्ट्समैन और अन्य समकक्ष पदों में ओबीसी उम्मीदवारों को 27 फीसदी कोटा देने के आदेश पर रोक लगाई है। दीपक जैन व नवनीत शर्मा ने एडवोकेट हितेश बेहरानी, कमलेश बांगड़ और सौरभ बाजपेयी के माध्यम से यह याचिका लगाई थी। याचिका में राज्य सरकार की 2019 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी जिसमें पहले से तय अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 20 फीसदी के साथ ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया है।
गौरतलब है कि इन पदों पर भर्ती के लिए प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड प्रक्रिया करा रहा है। हाईकोर्ट ने ओबीसी को सब इंजीनियर भर्ती में 27 फीसदी कोटा देने पर रोक लगाते हुए सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के साथ ही पीईबी को भी नोटिस जारी किया है।