हाई कोर्ट ने खदानों की नीलामी पर स्टे आदेश किया समाप्त, अब रेत की किल्लत खत्म होगी

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खदानों की नीलामी पर दिया गया स्टे आदेश समाप्त कर दिया है। जिसके कारण रेत की खदानों की नीलामी हो सकती है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अब होशंगाबाद जिला सहित जिन जिलों में रेत की खदानों की नीलामी रोक दी गई थी। उनकी नीलामी की कार्रवाई शुरू की जा रही है।  खनिज विभाग के सूत्रों के अनुसार शासन शॉर्ट टर्म ऑप्शन पर विचार कर रहा है। जो खदानें रिआक्शन नहीं हो सकी थी। उनके लिए भी फिर से निर्णय लिया जाना है। खनिज विभाग के अनुसार भोपाल,अशोकनगर,मंडला टीकमगढ़,भिंड,गुना, पन्ना,अलीराजपुर,रतलाम शाजापुर ,मंदसौर ,आगर व मालवा जिले की खदानों के लिए साधारण तरीके से रिआक्शन की प्रक्रिया चल रही है। उपरोक्त जिलों के ठेकेदारों को जून माह तक के लिए रायल्टी देनी होगी।

खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में एडवोकेट जनरल से भी राय ली जा रही है। अभी 27 जिलो में रेत खनन पूरी तरह जारी है। जिन जिलों में रेत खनन हो रहा है। उनमें सीहोर हरदा कटनी छिंदवाड़ा बालाघाट अनूपपुर शहडोल के ठेके 31 अगस्त तक के लिए वैध हैं।  वहीं चंबल अभ्यारण का 207 हेक्टेयर क्षेत्र डिनोटिफाइड होने के बाद मुरैना और श्योपुर जिले, रेत खनन के जिलों में शामिल किए गए हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है, कि आगे चलकर कोई कानूनी अड़चन खड़ी ना हो। इसके लिए माइनिंग विभाग,एडवोकेट जनरल से भी राय लेकर अगली कार्रवाई करेगा।