59 एकड़ ज़मीन घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी सेवानिवृत्त आईएस राघव चंद्रा को 20 साल बाद मिली राहत, हाईकोर्ट ने दी क्लीन चिट

भोपाल ।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कटनी में 59 एकड़ जमीन खरीदी के कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग करने वाली, दोनों जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह याचिका 2003 से लंबित थी। कटनी में कॉलोनी निर्माण के लिए प्राइवेट जमीन खरीदी का यह मामला हाउसिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ था। ईओडब्ल्यू द्वारा इसकी जांच की गई थी। लोकायुक्त ने भी दो बार जांच की थी। केंद्र सरकार का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी जांच कर चुका था। कोई प्रमाण ना होने के कारण हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के इस निर्णय से आईएएस राघव चंद्रा पर लगे आरोप से उन्हें मुक्ति मिल गई है। 2005 से 2015 तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। बहरहाल 20 साल बाद इस मामले का फाइनल डिस्पोजल हो गया। राघव चंद्रा भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।