अब 500 रुपए में होगा किराए का 11 माह का एग्रीमेंट,वाणिज्य कर विभाग ने किया स्टांप ड्यूटी में संशोधन

भोपाल । वाणिज्य कर विभाग ने स्टांप ड्यूटी की प्रक्रिया को सरल करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें स्टांप ड्यूटी मैं संशोधन किया गया है। 11 महीने के किराए नामे पर अब केवल 500 रुपये स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क के लगेंगे। अभी इसके लिए 600 रुपये खर्च करना पड़ता था।
ज्वाइंट वेंचर करने पर बिल्डर्स को डेवलप्ड लैंड की 50 फ़ीसदी स्टांप ड्यूटी के रूप में चुकाना होगा। अभी 100 फ़ीसदी स्टांप ड्यूटी लगती थी।
बैंक गारंटी और होम लोन ट्रांसफर करने का काम अब 1000 रुपये में संभव होगा। अभी इस पर 0.25 फ़ीसदी की स्टाम्प ड्यूटी अथवा मार्डगेज पर ड्यूटी लगती थी।
इसी तरह बैंक के 50 लाख रुपये तक के लोन ट्रांसफर या बैंक गारंटी के रूप में अभी 12500 स्टांप ड्यूटी के रूप में लगते थे। अब यह 1000 रुपये में संभव होगा। वाणिज्य कर विभाग ने यह अधिसूचना जारी कर दी है। जिससे आम आदमियों को स्टांप शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी।