डबरा न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पीड़िता को दो लाख रूपये देने का दिया आदेश

ग्वालियर/डबरा। ग्वालियर जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय संजय कुमार गुप्ता विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डबरा ने नाबालिग  के साथ बलात्कार करने के आरोप में नरेश शाक्य पुत्र राजू शाक्य निवासी मीट मार्केट डबरा को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनायी।

विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने बताया कि पीडि्ता की मां ने थाना डबरा में रिपोर्ट दर्ज करायी कि 15 फ़रवरी 2019 के शाम को उसकी लडकी पीडिता उम्र 15 साल घर से सब्जी लेने की बोलकर बाजार गयी थी जो अभी तक वापस नहीं आयी है, उसे शंका है कि पीडिता को नरेश शाक्य लेकर गया है।

लगभग 2 माह बाद पुलिस ने पीडिता को दस्तयाब कर उसके बयान लेखबद्ध किये और पीडिता का मेडिकल कराया। धारा 164 द.प्र.सं. के कथन में भी पीडिता ने आरोपी द्वारा शारीरिक संबंध बनाया जाना बताया। तथा पीडिता की मां एवं पिता ने भी पीडिता के कथनों का समर्थन किया।

पीडिता एवं आरोपी के मेडिकल परीक्षण के समय प्रिजर्व किये गये सेंपलों को डीएनए परीक्षण हेतु भेजा गया। परीक्षण उपरांत डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुयी। पीडिता एवं उसके माता पिता के न्यायालयीन कथनों में आये तथ्यों एवं डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी नरेश शाक्य को दोषी पाकर धारा 363 भादवि में 7 वर्ष के कारावासएवं 2000 रू अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष के कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड तथा धारा 376 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3000 रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी एवं पीडित प्रतिकर योजना के तहत पीडिता को दो लाख रूपये प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने का भी आदेश दिया है।