पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

मिर्जापुर। विंध्याचल थाना क्षेत्र के महडौरा गांव में चार वर्ष पूर्व युवक की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में दूसरा आरोपी युवक का चचेरा भाई है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के महडौरा निवासी रामचंदर ने 19 मार्च 2018 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके भतीजे रणजीत कुमार सरोज पुत्र वंशीलाल रात में खाना खाकर सोया था। रात साढ़े 11 बजे रणजीत के चिल्लाने पर उसकी भतीजी सोनी और रणजीत की पत्नी सरिता गईं।
देखा तो रणजीत के पेट से खून बह रहा है। अस्पताल ले जाने पर डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने रणजीत की पत्नी और युवक के चचेरे भाई के बीच अवैध संबंध पाया। दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की थी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी काशीनाथ दुबे ने गवाहों को परीक्षित कराया।
अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के देखते हुए सरिता और उसके प्रेमी बलराम सरोज पुत्र रामचंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड ने देने पर एक-एक माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।