गुजरात हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार से छूट देने वाले क़ानून की समीक्षा करने पर सहमति जताई

आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के अपवाद-2 में कहा गया है कि एक पुरुष का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध ‘बलात्कार’ नहीं है. भले ही उसने इसके लिए अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना मजबूर किया हो. यह अपवाद पति को अपनी पत्नी के यौन उत्पीड़न के लिए धारा 376 के तहत दंड से बचाव की छूट देता है, बशर्ते पत्नी की आयु 15 वर्ष से अधिक हो. मतलब पति को बलात्कार के लिए दंडित नहीं किया जा सकता.

इस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट ने बीते 14 दिसंबर को वैवाहिक बलात्कार को ‘अपवाद’ के रूप में वर्गीकृत करने की संवैधानिक वैधता की दोबारा जांच करने  पर सहमति जताई है.

गुजरात हाईकोर्ट ने ने कहा था कि अब इस पर विचार करने का समय आ गया है कि क्या वैवाहिक बलात्कार को दी गई छूट ‘स्पष्टत: मनमानी’ है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस निरल आर. मेहता की पीठ ने कहा, ‘यह उचित समय है कि रिट अदालत विचार करें कि क्या आईपीसी की धारा 375 का अपवाद-2 को मनमाना कहा जा सकता है और यह एक महिला के यौन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार को उसके पति की इच्छा के अधीन बनाता है.’

हाईकोर्ट ने वडोदरा के स्थानीय निवासी जयदीप वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की और इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया.

अदालत ने इस नोटिस का जवाब अगली सुनवाई 19 जनवरी 2022 तक देने को कहा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में कहा गया, ‘यह पत्नी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, इनकार करने के अधिकार, प्रजनन विकल्पों के अधिकार और निजता के अधिकार के खिलाफ है.’

याचिका में यह भी कहा गया है वैवाहिक बलात्कार को दी गई छूट से यौन उत्पीड़न की सर्वाइवर्स के बीच एक बनावटी भेद पैदा करता है.

यह भी कहा गया कि पति अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए दंड का उत्तरदायी है, लेकिन उसे वैवाहिक बलात्कार के लिए दंडित नहीं किया जा सकता. यह ‘अतार्किक’ है.

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला, पुरुष की निजी संपत्ति नहीं है और वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना हर महिला के पास यौन स्वायत्तता का अधिकार है.

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