नाबालिग का अपहरण और छेडछाड करने वाले आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास
ग्वालियर। आरती शर्मा विशेष न्यायाधीश, ग्वालियर ने आरोपी को धारा धारा 363 भादवि में 3वर्ष की सजा एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दडित किया एंव धारा 342 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 1000 रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं 2000 रूपये की सजा सुनाई|
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया कि फरियादिया 3 सितंबर को शाम 4:30 बजे अपनी सहेली के यहां अपनी किताबें लेने गयी थी तभी सहेली के मकान के बगल से दो लडके अनिल एवं विधि विवादित किशोर जो उसे पहले भी परेशान कर चुके हैं उसका हाथ पकडकर उसे जबरदस्ती कमरे में ले गये और दरवाजा बंद कर कुंदी लगा दी दोनो लोगों ने फरियादिया को अपने हाथो में जकड़ रखा था और बार बार उसके सीने पर हाथ मार रहे थे तो वह जोर जोर से चिल्लाई तथा उन्हे धक्का देकर दरवाजा पीटा तव फरियादिया की आवाज सुनकर उसके दादा एवं मॉं वहां आये और दरवाजा खुलवाकर उसे अपने साथ ले आये आरेापी ने उसे धमकी दी कि अगर थाने गये तो तुझे व तेरे घरवालों को जान से खत्म कर देंगे।
फरियादिया द्वार की गई शिकायत के आधार पर पुलिस थाना जनकगंज पर अपराध पंजीबद्ध किया गया जिस पर से थाना जनकगंज ने विवेचना कर अभियेाग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा विधि विवादित किशोर के संबंध मे अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड ग्वालियर के समक्ष पेश किया|
न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी अनिल भदकारिया पुत्र सुरेश उम्र 22 निवासी खटीक मोहल्ला ग्वालियर को सजा सुनाई ।
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