मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ अब 45 वर्ष की आयु तक भी मिलेगा

ग्वालियर । रोजगार की नई पहल मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत एक लाख से 50 लाख तक रोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से वित्तीय मदद मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई रोजगार की नई पहल है। योजनान्तर्गत पात्र ऋण परियोजना में उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए एक लाख रूपये राशि से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएं सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख रूपये राशि से 25 लाख तक की परियोजनाएं स्थापित की जा सकेगी।
योजनान्तर्गत आवेदक की पात्रता मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो, आवेदन की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आय सीमा परिवार की वार्षिक आय रूपये 12 लाख से अधिक न हो। आवेदक अथवा परिवार का सदस्य आयकरदाता है तो पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियां आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। ऐसे पात्र व्यक्तियों से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने की अपील की गई है। योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता सभी वर्गों के हितग्राही की बैंक द्वारा वितरित ऋण (टर्मलोन/वर्किंग केपिटल) पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान स्वीकार्य होगा। योजनांतर्गत ऋण गारंटी शुल्क, प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा। योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल से किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन के साथ में 8वी कक्षा उत्तीर्ण अंकसूची, मूलनिवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, समग्र आई डी, पेन कार्ड, मशीनरी/कच्चामाल के कोटेशन, पास पोर्ट साईज के फोटो दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक हैं।