ग्वालियर: फिरौती के लिये अपहरण व हत्‍या के आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई तिहरे आजीवन कारावास की सजा

ग्वालियर। डबरा न्यायालय ने फिरौती के लिये अपहरण व हत्‍या के आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।पैरवीकर्ता हरिओम वर्मा विशेष लोक अभियोजक डबरा ने बताया‍ घटना संक्षेप में है कि 19 अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे पुष्‍पेन्‍द्र रावत घर पर यह बोलकर कि जीजाजी दिनेश रावत बस स्‍टेण्‍ड भितरवार पर बुला रहे हैं, कहकर चला गया। दोपहर करीब 12 बजे पुष्‍पेन्‍द्र के पिता रामाधार घर आये तो उनकी मां ने बताया कि पुष्‍पेन्‍द्र को दिनेश रावत बुलाकर ले गया है और अभी तक वापस नहीं आया है उसने पुष्‍पेन्‍द्र की आस पास तलाश की, नहीं मिला तो अज्ञात व्‍यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट थाना भितरवार में की गयी। अगले दिन 20 अक्टूबर 2021 को संदेह के आधार पर आरोपी दिनेश रावत को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने पुष्‍पेन्‍द्र के पिता रामाधार द्वारा 5 लाख रूपये मांगने, उसके द्वारा न देने पर मणिखेडा डैम के नीचे पटी घाटी के पास जंगल में फांसी लगाकर पुष्‍पेन्‍द्र की हत्‍या करना व उसकी लाश बरामद करा देना बताया है, उसकी निशादेही पर मृतक पुष्‍पेन्‍द्र की लाश को बरामद कर पोस्‍टमार्टम कराया गया एवं आरोपी दिनेश रावत के विरूद्ध हत्‍या एवं अपहरण की धारा का इजाफा कर आवश्‍यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया। शासन द्वारा उक्‍त प्रकरण को चिन्हित जघन्‍य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया।
विचारण उपरांत अभियोजन साक्षीगण की अभिसाक्ष्‍य एवं प्रस्‍तुत परिस्थितिजन्‍य साक्ष्‍य के आधार पर न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश डबरा ने आरोपी दिनेश रावत पुत्र राजेन्‍द्र रावत, जरावनी वाले निवासी- दीदार कॉलोनी डबरा को धारा 302, 364ए भादवि एवं सहपठित धारा 11/13 डकैती अधिनियम में दोषी पाकर प्रत्‍येक धारा में आजीवन कारावास एवं कुल 35 हज़ार रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा सुनायी गयी।