कोर्ट ने 18 साल बाद सुनाया निर्णय, विस्फोटक रखने वाले आरोपी को दी सजा

ग्वालियर : न्यायालय श्रीमान महेन्द्र सैनी जेएमएफसी ग्वालियर ने आरोपी हरचरण राठौर निवासी निम्वाजी की खोह जीवाजी गंज लश्कर ग्वा्लियर को धारा 5 सहपठित धारा 9-ख (1)(ख) विस्फो‍टक अधिनियम 1884 के तहत आरोपी को 1000 रूपये के अर्थदंण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई ।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहासक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया ने घटना के बारे में बताया कि 11/11/2004 को शाम 06:30 बजे के लगभग आनंद लोज के सामने अवैध रूप से फटाके विक्रय किये जाने की सूचना पुलिस को मिली,।

पुलिस द्वारा आरोपी हरिचरण राठोर से आनंद लौज के सामने भीड वाले बाजार में सुतली बंब, बुलेट बंम, लडी फटाके मौके से जप्‍त किये एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 594/04 अंतर्गत धारा 5 भारतीय विस्फोटक अधिनियम का प्रकरण पंजीवद्ध किया न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण के दौरान आरोपीगण को अवैध रूप से फटाके विक्रय किये जाने के अपराध में दोषशिद्ध पाया व आरोपी को एक हजार रूपये के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया।