GWALIOR COURT NEWS: नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास ,पीडिता के माता-पिता को एक लाख रूपये की सहायता


ग्वालियर। श्रीमती वंदना राज पांडेए अनन्यत: विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं त्रयोदशम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला द्वारा आरोपी भनोज टभोटिया उम्र 28 साल मुरार जिला.ग्वालियर को सत्र 20 वर्ष के सश्रम कारवास से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा द्वारा अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता ने 29.08.2023 थाना हुजरात कोतवाली में लिखित आवेदन पेश किया कि यह कक्षा 9वीं में एक साल पहले उसकी बडी बहन का रिश्ता अभियुक्त से हुआ था तभी से वह अभियुक्त को जानती है। अभियुक्त अपनी मोटरसाईकिल से पीडिता के स्कूल के आगे उससे मिला और कहा कि वह पीडिता को घर छोड देगा तो यह अभियुक्त के साथ मोटरसाईकिल पर बैठ गई थी। अभियुक्त उसे मुरार तरफ ले जाने लगा और उसने पूछा कि कहां ले जा रहे हो तो अभियुक्त ने कहा कि उसे थोडा काम है फिर घर चल देंगे। फिर अभियुक्त उसे कैफे मुरार ले गया और बताया कि यह उसके दोस्त का कैफे है उस समय कैफे पर कोई नहीं था। अभियुक्त उसे कैफे में अंदर केबिन में ले गया और जबरदस्ती उसके सारे कपडे निकालकर उसके साथ गलत काम किया तथा उसके चिल्लाने पर जान से मार देने का कहा। गलत काम करने के बाद अभियुक्त ने कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो तेरी बहन से रिश्ता तोड दूंगा। पीडिता और उसके परिवार की बदनामी कर दूंगा। उसने डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताई। फिर अभियुक्त ने उसे दोबारा बुलाया तो वह डर गई और सारी बात अपने पापा.मम्मी दादा और बहन को बताई। पीडिता ने अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का निवेदन किया। पीडिता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली लश्कर में दर्ज किया गया है। पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गयाए साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल परीक्षण और डीएनए परीक्षण कराया गया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।