
ग्वालियर: नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले बिहार निवासी आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
ग्वालियर। श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अनन्यतः विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर ने आरोपी मन्तोष सिंह यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम छनका पिनर, नोकाहा, जिला-रोहतास बिहार को धारा 450, 376 भादसं. एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में कमशः 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष अर्थदण्ड प्रत्येक में 500-500/- से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण कि पीडिता ने दिनांक 2904.2024 को अभियुक्त के विरूद्ध थाना महाराजपुरा में लिखित आवेदन पेश किया कि वह दिनांक 17.03.2024 को उसकी माता सुबह 8 बजे फैक्ट्री में काम करने चली गई थी तथा वह अपने घर पर छोटे भाई के साथ थी, दोपहर करीब 3 बजे उसका भाई कोचिंग चला गया था उसके बाद अभियुक्त मंतोष उसके घर में आ गया और अन्दर से ताला डालकर दरवाजा बन्द कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) करने लगा। उसने चिल्लाकर आसपास वालों को आवाज लगाई लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया था तथा 2 घण्टें बाद उसका भाई वापस आया था तब अभियुक्त घर से बाहर निकल गया और जाते जाते उसे धमकी देने लगा कि अगर यह बात तुमने भाई या मां को बतायी तो वह तुझे व तेरे भाई को जान से खत्म कर देगा। अभियुक्त उसकी माता के साथ कंपनी में काम करता था इसलिए उसका उसके घर आना जाना था इसलिए वह अभियुक्त को जानती है। दिनांक 28.04.2024 को अभियुक्त फिर उसके घर आया तो उसने उसकी माता को घटना बताई थी। पीडिता के लेखीय आवेदन प्रदर्श पी-1 के आवेदन के आधार पर थाना महाराजपुरा के अपराध कमांक 329/2024 अंतर्गत धारा 376, 452, 506 भादसं. एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 3(1)(i) (W), 3(2) (अ) एससी/एसटी एक्ट का दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।