
मध्य प्रदेश में एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए होगी समन और वारंट की तामीली
भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 64 के अंतर्गत एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से वारंट और समन की तामीली का काम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका गजट नोटिफिकेशन शनिवार को जारी कर दिया है।
शनिवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ मे आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज अभय ओका, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैत की उपस्थिति में नई व्यवस्था शुरू की गई।
अगस्त 2024 से मध्य प्रदेश के 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस कार्य को शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद, इसे संपूर्ण प्रदेश में लागू किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश की सभी अदालतें कोर्ट के समन,वारंट को एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेज सकेंगी। इसे वैधानिक स्वरूप दिया जा चुका है। यह व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 44 फ़ीसदी आपराधिक मामले वारंट की तामीली नहीं होने के कारण कई वर्षों से लंबित पड़े हुए थे। नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद अब न्यायालय में सुनवाई तेजी के साथ हो सकेगी। आपराधिक और सिविल मामलों का तेजी से निराकरण हो सकेगा।
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