
जल संसाधन के इंजीनियर इन चीफ मिश्रा को तत्काल पद छोड़ने के आदेश, हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को गलत ठहराया
भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और विवेक जैन की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बदलते हुए जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ शिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल ईएनसी के पद से हटाने का आदेश सरकार को दिया है।
जल संसाधन विभाग में पदस्थ सीनियर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जोशसिंह कुसरे और विनोद सिंह टेकाम की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। संविदा आधार पर नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध माना है। शिरीष मिश्रा को तत्काल पद छोड़ने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उनके सभी प्रशासनिक अधिकार भी तत्काल खत्म करने के निर्देश सरकार को दिए हैं।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने संविदा नियुक्ति देकर जल संसाधन विभाग के मुखिया का इंजीनियर इन चीफ की जिम्मेदारी देने के सरकार के आदेश को गलत माना है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, संविदा इंजीनियर को विभाग के मुखिया का पद देकर फीडर केडर में उपलब्ध नियमित कैडर के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद संविदा इंजीनियर शिरीष मिश्रा अब केवल अधीक्षण या अभियंता के पद या उसके समान वेतन वाले समकक्ष पद का ही प्रभार संभाल सकेंगे।