ग्वालियर: कक्षा 9वी की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख रुपया का प्रतिकर दिए जाने का सुनाया फ़ैसला
ग्वालियर। कक्षा 9वी की छात्रा से ज़बरन दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने विभिन्न विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वंदनाराज पाण्डे्य, अनन्यतः विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर द्वारा आरोपी शिवम तोमर पुत्र मंगल सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी चन्द्रवदनी थाना झांसी रोड ग्वालियर को धारा 376(3)भादवि वं धारा 3 सहपठित धारा 4 (2) पारियों एक्ट में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रू का अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादसं में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं उनकी सहयोगिया प्रसन्न यादव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि दिनांक 25 सितंबर 2022 को थाना कंपू में आरोपी शिवम तोमर के विरूद्ध लिखित आवेदन दिया कि वह कक्षा 9वी की छात्रा होकर अभियुक्त शिवम को पिछले दो महिने से जानती है तथा वह शिवम तोमर की दुकान पर अपना मोबाईल रिचार्ज करवाने जाती थी वहीं उसकी पहचान शिवम से हुई।
23 सितंबर 22 को वह दिन के 12 बजे बाजार कुछ सामान लेने गयी थी। तब अभियुक्त शिवम उससे बोला कि चलो में तुम्हें सामान दिला देता हूं फिर तुम्हें घर छोड दुंगा, वह अभियुक्त के साथ चली गई तो अभियुक्त उसे अपने साथ बाजार न ले जाकर करतार होटल में रूम नंबर 108 में ले गया तथा पीडिता ने उससे पूछा कि यहां क्यों लाये हो तब अभियुक्त ने अंदर से कमरा बंद कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और जोर से चिल्लाना चाहा तो अभियुक्त ने उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद वह उसे घर छोड गया और जाते जाते धमकी देने लगा कि यदि तुमने किसी को कुछ बताया तो वह तुम्हारी छोटी बहन के साथ भी ऐसा ही करूंगा। जिससे वह डर गई थी फिर उसने अपनी मां को सारी बात बताई फिर वह अपनी मां के साथ रिपोर्ट करने थाने गई थी। पीडिता के आवेदन पर से थाना कंपू के अपराध क्रमांक 472/22 अंतर्गत धारा 376, 506 भादसं एवं धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट दर्ज कर प्रकरण विवचेना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में पीडिता गरीब एवं 16 वर्ष से कम आयु की बालिका होने से एवं पीडिता को शारीरिक और मानसिक आघात के लिये माननीय न्यायालय द्वारा 1,00,000/- (एक लाख रूपये) का प्रतिकर दिलाये जाने का आदेश भी प्रदान किया है।