
ग्वालियर:पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 10 वर्ष का सश्रम कारावास
ग्वालियर। न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल, द्वादशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला ग्वालियर द्वारा आरोपी सुरेश बाल्मिक पुत्र किशन बाल्मिक, को धारा 304 भाग 02 भादवि के अधीन 10 वर्ष का सश्रम कारवास व 10 हजार अर्थदण्ड धारा-148 भा.द.सं के अधीन 3 वर्ष का कठोर कारावास व 2000/- रुपए अर्थदण्ड से तथा अमन बाल्मीक पुत्र सुरेश बाल्मीक, धीरज बाल्मीक पुत्र मदन बाल्मीक, मदन बाल्मीक पुत्र बुद्धाराम बाल्मीक, शिवम बाल्मीक पुत्र मदन बाल्मीक, धीरज बाल्मीक पुत्र सुरेश बाल्मीक को भादसं के अधीन 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये से तथा धारा 323 भादंवि के अंतर्गत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये से दंडित किया गया।
घटना के संबंध में जानकारी देते हुए प्रकरण की पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीमा शाक्य ने बताया कि फरियादी राहुल बाल्मीक अपने घर के सामने सुअरों के लिये खोली बना रहा था तभी उसके पडोसी मदन बाल्मीक उसे खोली बनाने से मना करने लगा। तब उसने कहा कि वह अपनी जगह में खोली बना रहा है तो इसी बात को लेकर अमन बाल्मीक पुत्र सुरेश बाल्मीक, धीरज बाल्मीक पुत्र मदन बाल्मीक, मदन बाल्मीक पुत्र बुद्धाराम बाल्मीक, शिवम बाल्मीक पुत्र मदन बाल्मीक, धीरज बाल्मीक पुत्र सुरेश बाल्मीक, सुरेश बाल्मिक पुत्र किशन बाल्मिक एकराय होकर लाठी डण्डा लेकर आये और मॉ बहन की गालीयॉ दी और सुरेश बाल्मिक ने रवि को जान से माने की नीयत से उसके सिर में खण्डा मारा जिससे रवि के सिर में चोट आई और वह जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मुरार में अपराध क्रं 240/2020 अंतर्गत धारा-302,147,148,149,294 भा.द.सं. 1860 के अधीन प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई।