ग्वालियर: मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले किराना कारोबारियों को कोर्ट ने 10 वर्ष बाद सुनाई तीन महीने की कठोर सजा
ग्वालियर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर जितेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपीगण राज किराना स्टोर के मालिक साबुद्दीन, असीम शाह, प्रशांत जैन आदि को धारा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 7(iii) सहपठित धारा 16(1)(ए)(ii) में दोषी पाये जाने वाले आरोपीगण को 3 माह के कठोर कारावास तथा 500 रूपये का अर्थदण्ड दिया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने घटना के बारे में बताया कि घटना दिनांक 29 जनवरी .2010 को शाम को परिवादी ममता शर्मा अपने साथी खाद्य निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सोनी एवं सतीश कुमार धाकड़ के साथ मस्जिद के पास, ठाटीपुर जिला ग्वालियर स्थित राज किराना स्टोर पर पहुंची। उक्त प्रतिष्ठान पर अभियुक्त असीम शाह उपस्थित मिला, जिसने अपने पिता साबुद्दीन को उक्त दुकान का मालिक होना बताया तथा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर मौके पर कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का मानव उपयोग विक्रय हेतु संग्रहण किया जाना पाया गया, परंतु मौके पर अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पदार्थ निर्माण एवं संग्रह हेतु जारी लायसेंस मांगे जाने पर अभियुक्त ने बाद में देने को कहा तथा परिवादी द्वारा मिलावट की शंका होने पर फॉर्म 6 का सूचनापत्र प्रेषित करते हुए उक्त प्रतिष्ठान में रखे 25 किलो के पैकेट के बारे में जिसमें बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट एवं बेस्ट विफोर ‘निल‘ अंकित थी, को खोलकर एक्सार करते हुए उसमें से 1500 ग्राम चावल हेतु प्राप्त कर कुल 30 रुपये विक्रय मूल्य विक्रेता को अदा कर विक्रय रसीद प्राप्त की तथा उक्त चावल के बोरे को खाली करवाकर एक पॉलीथिन में रखकर ब्राउन पेपर से लपेटकर मोटे धागे से बांधकर सीलबंद किया और फॉर्म 6 भरकर अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त किया तथा अभियुक्त असीम शाह, साबुद्दीन के प्रस्तुत करने पर स्थापना का पंजीयन प्रमाणपत्र, चावल का संबंधित बिल एवं लायसेंस खाद्य निरीक्षक ग्वालियर विरूद्ध राज किराना स्टोर सत्यप्रति उससे प्राप्त की। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त के विरूद् खाद्य अधिनियम की धारा के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगण साबुद्दीन, असीम शाह, प्रशांत जैन को सजा सुनाई ।