छोटे-मोटे मामलों में जारी नहीं होंगे समन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 बिंदुओं पर जारी की गाइड लाइन
भोपाल। जीएसटी पोर्टल पर जो जानकारी उपलब्ध है, उसे फिर देने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को विभाग समन देकर बुलवाता है, जो कि गलत है। इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किया है। इससे अनावश्यक रूप से छोटे-मोटे कारणों के लिए जारी किए जाने वाले समन पर रोक लग सकेगी। समन जारी करने को लेकर 10 बिंदुओं वाले एक विस्तृत दिशा निर्देश को विभाग ने 17 अगस्त को जारी किया है।
यह भी सलाह दी गई है कि सूचना की मांग के लिए जहां नोटिस से काम चल सकता है, वहां समन न भेजा जाए। समन सुपरिंटेंडेंट द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे में सुपरिंटेंडेंट द्वारा उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पद से नीचे के अधिकारियों से अनुमति लेकर ही जारी किए जा सकेंगे। साथ ही समन जारी करने के कारणों का जिक्र किया जाना भी जरूरी है। जहां किन्हीं कारणों से लिखित अनुमति लेना संभव नहीं है, वहां अधिकारी से मौखिक या टेलिफोन पर अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
मामले व व्यक्ति का जिक्र हो
समन में लिखा जाना जरूरी है कि जिस मामले में समन जारी किया जा रहा है, उसमें आरोपी कौन है। इससे समन प्राप्त करने वाले को यह ज्ञात हो सकेगा कि वह किस रूप में विभाग के सामने पेश हो रहा है, आरोपी अथवा सह आरोपी या गवाह के रूप में। यदि किसी को समन जारी किया जाना अति आवश्यक हो तो ऐसे मामले में अंतराल पर 3 समन जारी करें।