ग्वालियर जिला न्यायालय का निर्णय, बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
ग्वालियर। आरती शर्मा अनन्यतः न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ग्वालियर ने आरोपी बॉबी कुशवाह को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुये पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हज़ार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अति डीपीओ अनिल मिश्रा एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कल्पना यादव ने घटना के बारे मे बताया कि फरियादी (बालक की माता) द्वारा पुलिस थाना बिजौली पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की कि 20 फ़रवरी 19 को शाम को वह अपने घर पर काम कर रही थी एवं बालक (उम्र 02 वर्ष) अपनी बड़ी बहन (उम्र 05 वर्ष) के साथ घर के बाहर मोहल्ले के अन्य बच्चो के साथ खेल रहा था। तभी फरियादी की बेटी बालक की बहन ने घर आकर बताया कि मोहल्ले का बॉबी कुशवाह (अभियुक्त) छोटे भैया (बालक) को चुपचाप उठाकर सरसों के खेत की तरफ भाग गया है। तब बालक की माता भागकर खेतों की तरफ गयी तो एक ग्रामीण के सरसों के खेत में बच्चे के रोने की आवाज आई तो बालक की माता को देखकर अभियुक्त बॉबी उर्फ प्रदीप बालक को छोड़कर भाग गया। बालक रो रहा था, तब बालक की माता ने देखा तो बालक के गुदा द्वार की जगह से एवं उपर होंठ के नीचे से खून निकल रहा था, उक्त शिकायत पर थाना बिजौली मे अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना मे लिया विवेचना दौरान अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं गवाहो से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई ।