मप्र: 15 जुलाई से नॉन कॉमर्शियल वाहनों का पोर्टल शुरू होगा, कार्यालय जाए बिना डीलर प्वॉइंट पर होंगे रजिस्ट्रेशन
भोपाल/ ग्वालियर। वाहन-4 पोर्टल के माध्यम से नॉन कॉमर्शियल वाहनों (कार, बाइक व स्कूटर) के रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई से शुरू होंगे। इस पोर्टल के माध्यम से वाहन मालिक प्रदेश में कहीं भी वाहन खरीदकर अपने गृह जनपद का रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
डीलर प्वॉइंट पर ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। वाहन मालिकों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन की निर्धारित फीस व लाइफ टाइम टैक्स जमा करना होगा। वाहन शोरूम से तभी बाहर आएंगे तब रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित डीलर्स की होगी। केंद्रीय व निजी कंपनियों के कर्मचारी भी भारत सीरीज के तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
वाहन-4 पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरूआत तीन माह की देरी हुई है। पहले शुरुआत 15 अप्रैल से होनी थी, लेकिन अब 15 जुलाई से होगी। इसका कारण ई-पेमेंट सिस्टम में कुछ खामियां होना था, जिसमें सुधार करने व ट्रॉयल लेने में देरी हुई।
वाहन पोर्टल के माध्यम से नॉन कॉर्मशियल व भारत सीरीज के तहत रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने के लिए एनआईसी 3 माह से टेस्टिंग कर रहा है। रजिस्ट्रेशन शुल्क व लाइफ टाइम टैक्स गुगल पे, भीम एप, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई सहित अन्य ई-पेंमेंट के माध्यम से जमा कर सकेंगे। वाहन-4 पोर्टल के माध्यम से डीलर प्वाइंट से नॉन कॉमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन अभी होंगे। कॉमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन वर्तमान व्यवस्था के तहत ही होंगे।
15 जुलाई से नॉन कमर्शियल वाहनों का एक पोर्टल हम प्रदेश भर में शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। यह सुविधा शुरू होने से वाहन मालिकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा और वे कार्यालय आए बिना डीलर्स के यहाँ पर अपना वाहन संबंधी काम पूरा करा सकेंगे।
अरविंद कुमार सक्सेना, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मध्य प्रदेश