रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचने वालों से अब सख्ती से निपटेगा रेलवे,रेलवे अधिनियम होगा मज़बूत
नई दिल्ली। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में विरोध चल रहा है। जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने रेलवे की संपत्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यह बात ध्यान में रखकर केंद्र सरकार राष्ट्रीय वाहक की संपत्ति की रक्षा के लिए रेलवे अधिनियम को और मजबूत करने की दिशा में कार्रवाई करेगी। इसकी जानकारी रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को दी। वैष्णव ने प्रदर्शनकारियों से कानून हाथ में न लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा ‘सरकार आपकी सभी समस्याओं को सुनेगी और उनका समाधान किया जाएगा। बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने से शुक्रवार को 340 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुईं और सात से अधिक ट्रेनों में आग लगा दी गई।
वैष्णव ने कहा, ‘हमें यह समझना होगा कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है और यह उस वर्ग को सेवा प्रदान करता है, जो उड़ानों का खर्च नहीं उठा सकते हैं और जहां कोई उड़ान सेवाएं मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि रेलवे अधिनियम को और मजबूत करने की जरूरत है और हम इस पर कार्रवाई करने वाले हैं, ताकि रेलवे संपत्ति की और सुरक्षा की जा सके। बता दें कि वर्तमान में, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए जाने वालों पर भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 151 के तहत आरोप लगाया जाता है, जिसमें अधिकतम सात साल की कैद का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और रेल सेवाओं को बाधित करना प्रदर्शनकारियों के लिए समाधान नहीं है. वहीं बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति पर केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि वापी और अहमदाबाद के बीच 60 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्पीड के खंभे पहले ही बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘170 किलोमीटर की नींव का काम पहले ही हो चुका है। सात नदियों पर पुलों का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि राज्य में बुलेट ट्रेन चले, लेकिन यह तभी चलेगी जब राज्य सरकार चाहेगी।