भोपाल: करोड़ों की ठगी मामले में भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को कोर्ट ने सुनाई उम्रक़ैद की सजा

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आई है। करोड़ों के घोटाले के मामले में कोर्ट ने भू-माफिया रमाकांत विजयवर्गीय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा भोपाल कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, रमाकान्त विजयवर्गीय ने करोड़ों का घोटाला किया था। पीडि़तों की शिकायत पर केस दर्ज कर कोहेफिजा थाना पुलिस ने उसे इंदौर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। वहीं गुरूवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए भोपाल कोर्ट ने रमाकान्त विजयवर्गीय को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार अर्थदंड से दंडित भी किया है। फैसला भोपाल कोर्ट के सेवेन्थ एडीजे डॉक्टर धर्मेंद्र टांडा ने सुनाया है।
भेष बदलकर इंदौर में रह रहा था विजयवर्गीय
बता दें कि करीब 500 करोड़ रुपए की ठगी मामले में फरार चल रहे भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को राजधानी की कोहेफिजा थाना पुलिस ने इंदौर से दो साल पहले गिरफ्तार किया था। वह वहां भेष बदल के रह रहा था। वो लोगों को अपना नाम भी रामकुमार व्यास बताता था। आरोपी रमाकांत ने फर्जी नाम से ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था। आरोपी ने 250 लोगों से करीब 500 करोड़ की ठगी की थी।

ये किया था फर्जीवाड़ा
रमाकांत ने भोपाल के पंचवटी फेस-3 में बड़ा घोटाला किया था। आरोपी के खिलाफ भोपाल के कोहेफिजा थाने में करीब दो दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। एक मामले में तो उसकी 133 लोगों ने शिकायत की थी।