अदालतें शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकतीं:सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानूनी अदालतें शिक्षा क्षेत्र में एक्सपर्ट की तर्ज पर काम नहीं कर सकती हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि कोई छात्र किसी आवश्यक योग्यता और क्वालीफिकेशन की पात्रता या योग्यता मानदंड को पूरा करता है या नहीं, यह तय करने का अधिकार शैक्षणिक संस्थानों पर ही छोड़ देना चाहिए। यह टिप्पणी जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ नौकरी विज्ञापन में दी गई पात्रता और चयन संबंधी शर्तों के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को खारिज करते हुए की।